यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर ‘नो एंट्री’: सरकार ने लगाया सख्त एस्मा

पूरनपुर, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित और लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश में अगले 6 महीने की अवधि के लिए सभी सरकारी लोक सेवाओं और निगमों में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा 2 जून 2026 को जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक, राज्यपाल ने ‘उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966’ की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सख्त कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि लोक हित में आवश्यक सेवाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रखना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी भी लोक सेवा पर यह नियम लागू होगा। राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन आने वाले किसी भी निगम या स्थानीय सरकारी संस्थाओं के तहत आने वाली सेवाओं में भी हड़ताल पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रमुख सचिव एम. देवराज द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित यह आदेश गजट में प्रकाशित होने की तिथि से अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई भी कर्मचारी या संगठन हड़ताल पर जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।



