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यूपी सरकार का बड़ा तोहफा: बकाया हाउस टैक्स पर 100% ब्याज माफी, 15 अगस्त से लागू होगी OTS योजना

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों (नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत) के निवासियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गृहकर, जलकर और सीवर कर के लंबित बकाए की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत, अगर बकायेदार अपने मूल टैक्स का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज और सरचार्ज पर 100% की छूट मिलेगी। यह योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक (4 महीने के लिए) लागू रहेगी। राहत की बात यह भी है कि नागरिक अपने बकाए का भुगतान अधिकतम तीन किस्तों में कर सकेंगे। जो लोग इस अवधि में आवेदन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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